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जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सकेगा।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनामिका सिंह ने वादकारियों एवं आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल वही वाद सूचीबद्ध किए जाते हैं, जिनका निस्तारण कानूनी रूप से सुलह-समझौते के आधार पर संभव हो। साथ ही यह भी जानकारी दी कि यदि किसी वाद में कोर्ट फीस पहले ही जमा की जा चुकी है और उसका निस्तारण लोक अदालत में हो जाता है, तो जमा की गई पूरी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।—इन मामलों का होगा निस्तारणराष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा—फौजदारी शमनीय मामले (जहां राजीनामा संभव हो)श्रम एवं नियोजन विवादपैसे के लेन-देन से जुड़े मामलेपति-पत्नी के विवाद (तलाक को छोड़कर)दीवानी मामले (किरायेदारी, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि)चेक बाउंस के मामलेमोटर दुर्घटना मुआवजा मामलेबिजली-पानी के बिलों से जुड़े विवाद (शमनीय)भूमि अधिग्रहण एवं राजस्व से जुड़े लंबित मामलेउपभोक्ता फोरम में लंबित वादमोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय ट्रैफिक चालान—प्री-लिटिगेशन मामलों का भी होगा समाधानलोक अदालत में ऐसे मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा, जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, जैसे—चेक बाउंस विवादधन लेन-देन विवादश्रम विवादबिजली, पानी, फोन बिल विवादभरण-पोषण से जुड़े मामलेअन्य शमनीय फौजदारी एवं दीवानी विवाद—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि आपसी सहमति से विवादों का त्वरित और सस्ता समाधान हो सके।
